एडीपीओ श्रीमती भदौरिया अब लोकायुक्‍त के मामलो में भी करेंगी पैरवी राज्‍य समन्‍वयक (वन एवं वन्‍यप्राणी) के साथ साथ लोकायुक्‍त प्रकरणो में भी रखेंगी शासन का पक्ष


भोपाल। मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि लोक अभियोजन म.प्र के संचालक/ महानिदेशक श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा द्वारा डीपीओ कार्यालय भोपाल में पदस्‍थ एडीपीओ श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया के उत्‍कृष्‍ट कार्य तथा कर्तव्‍य समर्पण को देखते हुए भ्रष्‍टाचार से संबंधित लोकायुक्‍त मामलो के विशेष न्‍यायालय में शासन की ओर पैरवी करने के लिये नियुक्‍त किया गया है।


विदित है कि श्रीमती भदौरिया को वन एवं वन्‍यप्राणी से संबंधित मामलो में राज्‍य समन्‍वयक पूर्व में नियुक्‍त किया गया था, उनके द्वारा प्रदेश के विभिन्‍न जिलो में वन एवं वन्‍य प्राणी से संबंधित गम्‍भीर प्रकरणो में वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से भी शासन का पक्ष रखा जाता है, उनके द्वारा कई अन्‍तर्राष्‍ट्रीय तस्‍करो को सजा भी दिलाई गयी है, उनके इस उल्‍लेखनीय कार्य को देखते हुए संचालक लोक अभियोजन द्वारा कई बार उनकी प्रशंसा की गयी है। श्रीमती भदौरिया के लोकायुक्‍त के प्रकरणो में नियुक्ति पर उप संचालक अभियोजन श्री के.के. सक्‍सेना जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्‍द्र उपाध्‍याय‍, एडीडीपो श्री आशीष त्‍यागी, श्रीमती कोमिला किरतानी, पीआरओ भोपाल संभाग श्री योगेश‍ तिवारी, एडीपीओ श्री नवीन श्रीवास्‍तव , श्री विजय कोटिया एवं मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज त्रिपाठी सहित सभी अधिकारियो और कर्मचारियो ने श्रीमती भदौरिया को बधाई एवं शुभकामनाए दी।              


रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त


भोपाल। माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाला आरोपी संजय इवने ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि चोरी के अपराधो में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा तथा साक्ष्‍य भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी संजय इवने की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।


   मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी संजय कुशवाहा ने थाना बैरागढ में रिपोर्ट लेख करायी थी कि जब वह अपने घर में दरवाजा बंद करके सो गया था तथा उसका छोटा भाई बाहर सो रहा था करीब 4 बजे दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा एक लडका घर में से निकलकर तेजी से जा रहा था चिल्‍लाने पर वह लडका भाग गया उन्‍होने घर का सामान चेक किया तो घर में रखी अलमारी का सामान बिखरा था तथा एक जोड चांदी की पायल , दो मोबाइल फोन तथा मोबाइल के कवर में रखे 1500 रूपये कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। उक्‍त प्रकरण थाना बैरागढ में धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी संजय इवने को गिरफतार किया गया तथा आरोपी के पास से एक सैमसंग का मोबाइल फोन जप्‍त किया गया था ।                 


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