दुष्‍कर्मी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी धर्मेन्‍द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को रात करी‍ब 08 बजे नाबालिक पीडिता बिना बताये घर से कही चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी धर्मेन्‍द्र के विरूद् पीडिता को ब‍हला फुसला कर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्‍तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान अपने कथन मे बताया की, आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 01/08/2020 को न्‍यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। आज दिनांक 11/08/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


 


                         


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