दुष्‍कर्म के आरोपी का तीसरा जमानत आवेदन भी निरस्‍त

शाजापुर। न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी पप्‍पू पिता भागीरथ आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम न्‍याचौमा थाना मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी निरस्‍त किया गया।


देवेंद्र मीणा डीपीओ एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर ने बताया कि आरोपी दिनांक 20.07.2019 से जेल में है। आरोपी ने दिनांक 17.07.2019 को मानसिक रूप से विकृत नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म पर तर्क वी.सी. के माध्‍यम से देवेंद्र मीणा डीपीओ एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किये गये ।


दहेज लोभियो को भेजा जेल’’


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण


 1. पवन पिता लक्ष्‍मीचंद उम्र 28 वर्ष


 2 . लक्ष्‍मीचंद पिता मूलचंद उम्र 60 वर्ष 


3 . शांती बाई पति लक्ष्‍मीचंद उम्र 52 वर्ष


 4 . सुनिल पिता लक्ष्‍मीचंद उम्र 35 वर्ष


 5 . रजनी पति सुनील उम्र 32 वर्ष


 समस्‍त निवासीगण नूरपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वारंट बनाकर पुरूष आरोपीगण को उप जेल शुजालपुर एवं महिला आरोपीयो को जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार पुलिस थाना पाली जिला राजस्‍थान से 0/20 धारा 304 बी,498ए भादवि की एफआईआर असल कायमी हेतु थाना शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर को प्राप्‍त हुई थी। फरियादिया ताराबाई ने लिखित में शिकायत की थी कि, उसकी पुत्री मृतिका किरण का विवाह 09/02/2019 को हिन्‍दू रीति रिवाज अनुसार पवन के साथ हुआ था। वह घर आती जाती तो बताती थी की आरोपीगण उसे दहेज के लिए तंग कर परेशान करते है। मृतिका ने दिनांक 22/03/2020 को जनताकर्फ्यू के दिन सुबह 09 बजे बताया कि आरोपीगण उसे दहेज के लिए तंग व परेशान कर रहे है। उन्होंने सोने चांदी के गहने भी उससे उतरा लिए और उसे खाना भी नही दिया है। उसी दिन शाम को फिर उससे मोबाईल फोन पर बात हुई तो उसने कहा की उसे लेने आ जाओ, उसकी जान को खतरा है, आरोपीगण आपस में कानाफुसी कर रहे है। उस दिन के बाद मृतिका का कोई फोन नही आया। फिर दिनांक 26/03/2020 को लॉकडाउन के दौरान फरियादी की पुत्री किरण की लाश का फोटो मोबाईल पर पवन ने भेजा । लॉकडाउन के दौरान वह अपनी पुत्री के अंतिम संस्‍कार मे भी नही जा सकी। उसकी पुत्री के पेट मे बच्‍चा भी था, वह भी मर गया। 


आज दिनांक 27/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्‍यायालय में पेश किया गया था।


नाबालिग को भगाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा जेल


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी राजा उर्फ राजकुमार पिता देवकरण मालवीय निवासी ग्राम उगली शुजालपुर सिटी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 20/08/2020 को फरियादी अपने नाबालिग बच्‍चो को घर छोडकर अस्‍पताल मंडी चला गया था। शाम 6 बजे वापस घर आया तो बडी नाबालिग लडकी नही दिखी । छोटी नाबालिग लडकी ने बताया की बडी बहन 2 बजे दिन मे बिना बताये कही चली गई। जिसकी तलाश मोहल्‍ले एवं आस पडोस मे की उसका कोई पता नही चला। छोटी लडकी ने बताया की बडी बहन को राजकुमार से कई बार बाते करते देखा था। फरियादी ने शंका के आधार पर आरोपी राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई । अनुसंधान के दौरान पीडिता को दस्‍तयाब करने पर उसने बताया कि, आरोपी ने उसके साथ गलत काम भी किया है। आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


Comments