दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल
खरगोन 17 अगस्त 2020। ससुराल से अपने मायके जा रही युवती का रास्ता रोककर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन ने जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि 2 जून 2020 को पीड़िता जब बिना बताए अपने ससुराल से मायके पैदल जा रही थी। इस दौरान वह देवनल्या से आगे पहाड़ी तरफ पहुंची, तभी सामने से इलामसिंग उर्फ इलाम पिता सिकारिया निवासी देवनल्या मोटरसाईकल से आया और पीड़िता का रास्ता रोककर हाथ पकड़कर सुनसान नाले में ले जाने लगा। पीड़िता चिल्लाई फिर भी आरोपी उसे जबरदस्ती नाले में ले गया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की चिल्लाने की आवाज सुनकर राहगीर कालसिंग आया, जिसे आता देखकर आरोपी वहां से भाग गया और भागते हुए बोला कि यह किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता ने इस घटना की रिपोर्ट थाना बरूड़ में दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर बरूड़ पुलिस ने आरोपी इलामसिंग उर्फ इलाम को गिरफ्तार कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। यहां आरोपी की ओर से द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन का जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।
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