चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत की निरस्त

खरगोन 01 अगस्त 2020। युवती की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव ने जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन रमेश विजारनया ने बताया कि 24 मई 2020 को भागीरथ पिता नारायण निवासी बंजारा टांडा झिरन्या ने पुलिस थाना चैनपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की मनीषा अपनी बहनों के साथ रात्रि में टहलने के लिए गई थी। वहीं फरियादी के घर के सामने रहने वाले सुनिल उर्फ चिंटू जो मृतक युवती पर बुरी नियत रखता था। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर युवती को चाकू मार दिया। मृतिका की बहनें चिल्लाते और घबराते हुए घर आई और अपने माता-पिता को बताया कि आरोपी सुनिल उर्फ चिंटू ने बहन मनीषा को चाकू मार दिया। फरियादी और उसकी पत्नी मौका स्थल पर पहुंचे, तो वहां उनकी लड़की मनीषा खून से लथपथ पड़ी थी। उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत होना बताया। पुलिस थाना चैनपुर ने आरोपी सुनिल उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर न्यायालय भीकनगांव में पेश किया। यहां सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने आरोपी की जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेज दिया।


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