बिना लायसेंस के कीटनाशी व्‍यापार करने वाले आरोपियों का 2 दिन का पुलिस रिमांड

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय सुश्री अनुप्रिया पाराशर न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र.787/2020 धारा 29(1)(a), 29(1)(b), 29(1)(c) कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं बढाई गई धारा 420 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी राजकुमार चौधरी पिता रामसिंह चौधरी उम्र 52 साल निवासी बिचौली हप्‍सी रोड कनाडिया इंदौर तथा देवेन्‍द्र शर्मा पिता प्रमोद शर्मा उम्र 31 साल निवासी सुखलिया इंदौर को पेश किया गया। पुलिस रिमांड इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा कंपनी के दस्‍तावेज जप्‍त करने हेतु व कीटनाशक जो बिना लायसेंस के बनाये है उनको जप्‍त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अभिषेक जैन द्वारा तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए दोनों आरोपियों का 22.08.2020 तक का पुलिस रिमांड स्‍वीकार किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कीटनाशक निरीक्षक संजीव कुमार कुलश्रेष्‍ठ द्वारा थाने पर एक लेखीय आवेदन प्रस्‍तुत किया जिसमें उनके द्वारा बताया कि सूचना प्राप्‍त होने पर गुजरात बयो इन्‍सेक्‍टीसाईड इंदौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उक्‍त फर्म के यहां क्‍लोरोपायरीफास 20 ई.सी. निर्माता गुजरात बायोइन्‍सेक्टिसाईड 1/805 सेक्‍टर नं.3 पीथमपुर इंदौर मात्रा 5 लीटर एवं ट्राईजोफास 40 प्रति ई.सी. निर्माता हिन्‍दुस्‍तान क्राप केमिकल एंड फर्टिलाइजर 11/2 लीटर जी.आई.डी.सी. अंकलेशर गुजरात मात्रा 110 लीटर एवं 5 ड्रम केमिकल द्रव्‍य मात्रा 1000 लीटर का भंडारण होना पाया गया। जबकि उक्‍त कीटनाशी के व्‍यापार हेतु कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रदत्‍त धारा के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्‍त करना अनिवार्य है। बिना अनुज्ञप्ति के फर्म के व्‍यापारी राम कुमार चौधरी द्वारा अवैध भंडारण एवं दिनांक 17.08.2020 को फर्म पटेल कृषि भंडार चंदला को वितरण किया जाना पाया। जो कि कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 13(1) का उल्‍लंघन होने पर धारा 21 के तहत उपलब्‍ध स्‍कंध को तत्‍काल प्रतिबंधित कर संबंधित की सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही उसकी गुणवत्‍ता जांच हेतु दोनों कीटनाशकों का एक-एक नमूना लिए एवं विश्‍लेषण हेतु उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास इंदौर को भेजे जा रहे है। जिसकी रिपेार्ट प्राप्‍त होने पर विवेचना हेतु प्रेषित की जा सकेगी। अनुरोध है कि राम कुमार चौधरी के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा का उल्‍लघन पाये जाने पर धारा 29(1)(a), 29(1)(b), 29(1)(c) कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही करने का कष्‍ट करें। उक्‍त आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


 


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