बिजली के खंबो की चोरी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में

खरगोन। जिला खरगोन के थाना गोगॉवा में दिनांक 02.08.2020 से 19.08.20 के बीच में ग्राम अंदड नहर के किनारे लगे बिजली के16 लोहे के खडे पोलों को गैस कटर से काटकर अज्ञात बदमाश चोरी कर कीमती 3 लाख 20 हजार रु.के खंबे ले गये थे । तथा इसी प्रकार दिनांक 19-20/8/20 की दरमियानी रात में ग्राम रेहगांव में भी बिजली के लोहे के 18 पोल खडे कुल किमती 3 लाख 60 हजार रु. अज्ञात बदमाश चुराकर ले गये । जिस पर ठेकेदार राजेश पिता जगदीश रघुवंशी उम्र 47 साल निवासी पहाडसिंहपुरा खरगोन की रिपोर्ट पर थाना गोगॉवा पर अप.क्र.297/20 धारा 379 भादवि तथा अपराध क्रमांक 298/20 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया ।


  थाना गोगॉवा क्षेत्र में चोरी की घटनाओं के मद्दे नजर पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्रसिंह चौहान ने माल मश्रुका तथा अज्ञात आरोपीगणों की पतारसी हेतु निर्देश दिये थे। उक्‍त निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह पँवार के एवं एसडीओपी भीकनगॉव राजाराम अवास्‍या के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोगॉवा प्रकाश वास्‍कले के नेतृत्‍व में पुलिस थाना गोगॉवा से टीम तैयार की जाकर आवश्यक निर्देश देकर माल मुल्जिम की पतारसी हेतु लगाया गया था। 


  टीम में थाने से चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रायसिंह गुन्डिया व सउनि बहादुरसिह रावत ,प्रआर. 426 जगदीश ,प्रआर.02 राकेश शर्मा , सूचना संकलन आर. 668 दिनेश मंडलोई तथा सायबर सेल से आर.902 अमित , पुलिस लाईन खरगोन से आर. 221 भरत मिलन व थाना गोगांवा से आर. 277 हेमन्त, आर. 296 गोविंद ,आर.804 सुभाष, आर.423 पंढरी ,म.आर.975 स्वाती तोमर को लिया गया ।


  दिनांक 28/08/20 को मुखबीर सूचना मिली कि दो व्‍यक्ति रेहगॉव तरफ खंबे गडे हुये हैं वहॉ पर घुम रहे हैं । इस पर थाना प्रभारी के नेतृत्‍व में मुखबीर द्वारा बताये स्‍थान पर टीम को रवाना किया , वहॉ पर पहॅुच कर देखा तो दो व्‍यक्ति दिखाई दिये । जिनसे उनका नाम पता पूछने पर उन्‍होंने अपना नाम क्रमश : 1.अकरम पिता अय्युब खान उम्र 25 साल निवासी बैडिया 2.दयाराम पिता नवलसिंह उम्र 25 साल निवासी लालिया चापड थाना बैडिया का होना बताया । दोनो व्‍यक्तियों को पकड़कर थाने लाया गया जिनसे बिजली के खंबों के संबंध में पूछताछ की उन्‍होंने अपने साथियों दशरथ निवासी मूंदी , अनिल निवासी मूंदी , सुनिल पिता जगन्‍नाथ पटेल उम्र 38 साल निवासी सनावद एवं समीर साह पिता इकबाल उम्र 19 साल निवासी बैडि़या के साथ मिलकर ग्राम अंदड़ तथा रेहगॉव से गैस कटर से बिजली के खम्बो को काटकर ट्रक से ले जाकर इंदौर में भंगार खरीदने वाले बिट्टु उर्फ शारिक पिता सफी कुरैशी उम्र 22 साल निवासी मल्हार पल्टन मकान नं.26/2 थाना मल्हार गंज इंदौर में बेचना बताया । 


  आरोपीयों अकरम तथा दयाराम की कथनदेही पर आरोपीगणों सुनिल पिता जगन्‍नाथ पटेल उम्र 38 साल निवासी सनावद , समीर साह पिता इकबाल उम्र 19 साल निवासी बैडि़या तथा भंगार खरीदने वाले बिट्टु उर्फ शारिक पिता सफी कुरैशी उम्र 22 साल निवासी मल्हार पल्टन मकान नं.26/2 थाना मल्हार गंज इंदौर को गिर. किया गया हैं तथा आरोपीगणों के कब्‍जे से लोहे के खंबों के 36 टुकडों कीमती 3 लाख 60 हजार के बरामद किये गये है । प्रकरण में दशरथ निवासी मूंदी , अनिल निवासी मूंदी एवं अन्‍य आरोपीगणों तथा अन्‍य माल मश्रुका तलाश की जा रही हैं । 


दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जेल भेजा


खरगोन। नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करज जमानत पर छूटने वाले आरोपी ने पीड़िता के घर वालों को झूठी गवाही देने हेतु धमकाया न्यायालय जेएम एफसी भिकनगाव आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा सहायक मीडिया प्रभारी रमेश विजया ने बताया कि दिनांक 29/9/ 2020 को फरियादी ने थाना भीकनगांव को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री को आरोपी श्याम उर्फ मोंटी पिता बलराम जाति भील निवासी ग्राम दोडवा बेहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ मर्जी के बिना ग़लत काम किया आरोपी को न्यायालय से जमानत हो जाने के पश्चात दिनांक 19/8/ 2020 को 3:00 बजे आरोपी के घर में घुसकर गंदी गंदी गालियां देने लगा और और कहने लगा कि पुरा परिवार मेरे पक्ष में बयान देना नहीं तो तुम्हें देख लूंगा फरियादी ने कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना भीकनगांव द्वारा आरोपी श्याम उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा आरोपी की ओर से जे एस एस सी बिकन गांव में जमानत आयोजन प्रस्तुत किया गया जहां सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सतीश सोलंकी ने उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया जिस से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेज दिया।


 


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