भारत आने के लिए 72 घंटे पूर्व स्वघोषणा करनी होगी
खरगोन 07 अगस्त 2020। भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी दिशा निर्देशानुसार भारत में आगमन से दिनांक से न्यूनतम 72 घंटे पूर्व ऑनलाईन पोर्टल पर स्वघोषणा करनी होगी। अंडर ट्रेकिंग में यह भी देना होगा कि यहां आने के बाद यात्री द्वारा अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक क्वारेंटाईन का पालन किया जाएगा। 7 दिनों तक स्वयं के व्यय पर (पेड संस्थागत) इसके उपरांत 7 दिनों तक होम आईसोलेशन का पालन करना होगा। वहीं यात्री को स्वयं द्वारा अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी करनी होगी। केवल अपरिहार्य कारणों से मानवीय आपदा के मामले में जैसे गर्भावस्था, परिवार में मृत्यू, गंभीर बीमारी या ऐसे माता-पिता जिनके बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम हो, को ही 14 दिनों के लिए होम कोरेनटाईन की अनुमति दी जा सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से आगमन उपरांत आरटीपीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संस्थागत क्वारेंटाईन से छूट का आवेदन दिया जा सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिनांक के 96 घंटे पूर्व जांच कराना आवश्यक होगा व टेस्ट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड़ करनी होगी। वहीं सभी यात्रियों को रिपोर्ट की सत्यता के संबंध में स्वघोषणा भी देना होगा। यदि रिपोर्ट असत्य पाई गई, तो यात्री के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
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