अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी 1.पीरूलाल ऊर्फ पीरू पिता देवीसिंह उम्र 42 वर्ष
2. संतोष पिता गोपाल उम्र 35 वर्ष
निवासीगण कनाडिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 15/07/2020 को आबकारी उप निरीक्षक मीनाक्षी बोरदिया के द्वारा उसे मिली मुखबिर से सूचना पर जेठडा जोड से अरनिया रोड पर कार्यवाही करते हुये एक मोटरसायकिल बिना नंबर प्लेट लगी पर आरोपीगण से उक्त गाडी पर बीच में रखे जूट के बोरे में 6 पेटी देशी मदिरा प्लेन पाव कुल 300 क्वाटर कुल 54 बल्क लीटर शराब जप्त की ओर उन्हे गिरफतार कर दिनांक 16/07/2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तब से आरोपीगण जेल में है। आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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