अवैध शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल
खरगोन 11 अगस्त 2020। अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की खरगोन चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 25 जून 2020 को पुलिस थाना भीकनगांव को मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि मोटरसायकल से दो व्यक्ति कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब बेचने के लिए ग्राम बन्हुर की तरफ से ग्राम ढाबली जाने वाले है। मुखबीर की सूचना पर पुलिस भीकनगांव ग्राम नागरखेड़ी फाटे पर पहुंची। इस दौरान ग्राम नागरखेड़ी की ओर से दो व्यक्ति मोटरसायकल से बीच में बोरा रखकर आते दिखे पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़कर लिया और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम कैलाश पिता मालसिंग व राहुल पिता कैलाश दोनों निवासी ग्राम बन्हुर का होना बताया। बोरे की चेकिंग करने पर उसमें दो सफेद केन मिली, जिसमें 30-30 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब भरी हुई थी। भीकनगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय खरगोन में पेश किया गया। यहां आरोपी कैलाश की ओर से चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियोजन की ओर से आवेदन पत्र का विरोध किया गया। इससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी कैलाश की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।
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