अवैध शराब बेचने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज

इन्दौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना महू के अप.क्र. 306/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम गिरफ्तारशुदा आरोपी शंभू वर्मा पिता बाबूलाल वर्मा निवासी धार नाका औढी महू इंदौर को पेश किया गया जहाँ आरोपी की ओर से न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था । एवं जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ उमेश कुशवाह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है । आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2020 को थाना महू पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्‍यक्ति धारा नाका महू स्थित अपने घर के बाहर बने औटले की आड में शराब की पेटी लेकर मौजूद है। उक्‍त्‍ सूचना पर विश्‍वास कर पुलिस मौके पर पहुंची , जहां एक व्‍यक्ति दिखा जो पुलिस को देखकर औटले की आड में छिपने लगा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा नाम पूछने पर व्‍यक्ति ने अपना नाम शंभू बताया । एवं आरोपी से उक्त शराब की पेटी के संबंध में पूछताछ की गई एवं शराब के संबंध में दस्तावेज मागने पर नही होना बताया मौके पर ही उक्त शराब को जप्त किया कुल मात्रा 54 लीटर देशी प्‍लेन शराब एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया । शराब मौके से जप्‍त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया । थाना लाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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