अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

तलाशी लेने पर पाए गए विभिन्न प्रकार के हथियार


खरगोन 18 अगस्त 2020। विभिन्न प्रकार के अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन अतिरिक्त सत्र न्यायालय भीकनगांव ने खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि 6 मई 2020 को पुलिस थाना भीकनगांव को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की मोटरसाईकल से एक व्यक्ति पुलिस की ड्रेस पहने हुए ग्राम सिगनूर से बमनाला की ओर अवैध हथियारों को बेचने ले जा रहा है। पुलिस द्वारा राहगीर पंचान को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर मय फोर्स व पंचानों को साथ लेकर मंडी तिराहे पर जाकर सिगनूर तरफ से आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग प्रारंभ की गई। इस दौरान मुखबीर द्वारा बताए हुए मोटर साईकल दिखाई दी। पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई, तो प्रधान आरक्षक रोहित पिता नारायणसिंह पाया गया। उसे पुलिस ने रोकना चाहा तो वह भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे बमनाला से पकड़ा। आरोपी को पकड़कर उसकी मोटरसाईकल पर टंगे बैग की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 5 नग देशी पिस्टल, 1 नग देशी 12 बोर सिंगल नाल तथा 2 देशी कट्टे छोटी नाल के मय मैगजीन के तथा 4 नग राउंड देशी पिस्टल के व 2 नग राउंड छोटे कट्टे मिले। भीकनगांव पुलिस आरोपी से पता पूछने पर ग्राम बांदरिया थाना हरसूद जिला खंडवा निवासी एवं अपनी वर्तमान पदस्थापना पुलिस लाईन हरदा में तैनात होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार अतिरिक्त सत्र न्यायालय भीकनगांव में पेश किया। यहां आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन का अभियोजन अधिकारी गजानंद खन्ना ने विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।


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