अपात्र हितग्राही 10 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते है दावा आपत्ति
गुगल मीट के माध्यम से कलेक्टर ने की समीक्षा
खरगोन 06 अगस्त 2020। गुगल मीट के माध्यम से कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने गुरूवार को खाद्य विभाग की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंतर्गत आवंटित राशन, आधार सीडिंग तथा 25 श्रेणी के सत्यापित परिवारों को जोड़कर पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने स्वामी विवेकानंद सभागृह से जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सहायक खाद्य अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से चर्चा कर समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पूर्व में एम राशन मित्र एप्प के माध्यम से खाद्य विभाग द्वारा घर-घर जाकर आधार सीडिंग का कार्य किया गया था। 1 जुलाई तक की स्थिति में 12 लाख 84 हजार 661 हितग्राहियों की आधार सीडिंग की जा चुकी है। जिले में वन नेशन वन राशन योजना के तहत 16 लाख 69 हजार 730 हितग्राहियों की आधार सीडिंग की जाना थी। सहायक खाद्य आपूर्ति भारतसिंह जमरे ने बताया कि वर्तमान में 3 लाख 85 हजार 69 हितग्राहियों की आधार सीडिंग होना है। आधार सीडिंग से छूटे हुए हितग्राही आगामी माह में राशन प्राप्त करने से पूर्व अगस्त माह में छूटे हुए सदस्य अपने आधार के साथ राशन दुकान पर आधार दर्ज कराएं। आधार दर्ज नहीं होने की स्थिति में आगामी माह में राशन से वंचित हो सकते है।
पर्याप्त जगह नहीं मिलने पर अन्य शासकीय भवनों में राशन करें भंडारित
बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की कई राशन दुकानों पर भंडारण की पर्याप्त जगह नहीं हो पाने के कारण यह राशन संबंधित पंचायत के किसी शासकीय भवन, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन या अन्य शासकीय भवन में भंडारित करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत जुलाई माह में चावल के स्थान पर गेहूं का 6679 मेट्रिक टन आवंटित किया गया है। इसका उठाव 1954 मेट्रिक टन किया जा चुका है। कलेक्टर श्री डाड ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से कहा कि अन्य शासकीय भवन पर भंडारण की सूचना संबंधित एसडीएम और जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से प्रदाय की जानी चाहिए।
3 कारणों से हटाया गया सदस्यों को
बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले सदस्यों को पृथक किया गया है। इन सदस्यों का विवरण शासकीय उचित मूल्य दुकानवार एम राशन मित्र एप्प पर जेएसओ द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सूची निकालकर ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के कार्यालयों एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर सुगमता से दिखाई देने वाले स्थानों पर चस्पा की जाएं। वहीं इस सूची को जिले की वेबसाईट पर भी अपलोड करें। हटाएं जाने वाले सदस्यों या परिवार की जानकारी हितग्राही अपनी आईडी प्रविष्ट कर राशन मित्र एप्प व पोर्टल पर देखकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। कलेक्टर श्री डाड ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केवल तीन कारणों से ही पात्रता सूची से हटाया जा सकता है।
आधार सीडिंग का कार्य स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जाएं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले में सम्मिलित 25 श्रेणियों के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित किया गया है। वर्तमान में 12 हजार 729 हितग्राहियों को जोड़कर पात्रता पर्ची जारी करना है। इसके लिए आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डेटाबेस में आधार सीडिंग स्थानीय निकाय के माध्यम से पूर्ण की जाएं। सदस्यों के आधार नंबर पोर्टल पर सीट करने के उपरांत ही नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। वहीं ऐसे सदस्य, जिनके आधार नंबर दर्ज नहीं है या त्रुटी पूर्ण रूप से अंकित है, वे अपना सहीं आधार नंबर एम राशन मित्र एप्प के माध्यम से स्वयं दर्ज कर सकेंगे। नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए प्रस्तावित परिवारों का अनुमोदन कलेक्टर से लेकर पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन से जोड़ा जाएगा।
Comments
Post a Comment