आरोपी की न्यायालय ने की जमानत खारिज भेजा जेल
खरगोन 08 अगस्त 2020। हाथभट्टी शराब बनाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन सत्र न्यायालय ने खारिज कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि 13 जुलाई 2020 को आबकारी भीकनगांव को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम अदलपुरा में वेदा नदी के किनारे एक व्यक्ति हाथ भट्टी शराब बना रहा है। मुखबीर की सूचना पर आबकारी भीकनगांव वेदा नदी के किनारे पहुंचे, तो एक व्यक्ति हाथभट्टी जला रहा था तथा भट्टी के पास 2 रबर ट्युबों में 68 लीटर मदिरा भरी हुई थी। आबकारी के दल द्वारा आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना नाम अशोक पिता सरदार निवासी अदलपुरा होना बताया। आबकारी भीकनगावं द्वारा आरोपी के कब्जे से 68 लीटर शराब एवं हाथ भट्टी शराब के उपकरण जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भीकनगांव में पेश किया। न्यायालय में आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे खारिज कर जेल भेजा दिया। आरोपी ने द्वितीय जमानत आवेदन चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां जमानत आवेदन का विरोध जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर द्वारा किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया।
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