28 लाख रुपये लूटने वाले आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना गौतमपुरा के अप.क्र. 155/2014 धारा 392 भादवि के तहत गिरफ्तारशुदा आरोपी नादिर शाह पिता कादर शाह उम्र 38 साल निवासी ग्राम थेडा थाना बड़नगर जिला उज्जैन को पेश किया गया एवं आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु एवं गिरफ्तार हेतु एक दिन का पुलिस रिमांड चाहा गया अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई ने रिमांड हेतु तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्कों से सहमत होते हुए आरेापी को एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजे जाने का आदेश किया गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सत्यनारायण पिता रणजीत सिंह निवासी गौतमपुरा प्रबंधक सेवा सहकारी संस्था ग्राम काई, थाना गौतमपुरा दिनांक 14.06.14 को अपने सेल्समैन रामकरण कलोता के साथ संस्था के ऋण वसूली के कुल 36,26000 नगदी जमा करवाने हेतु दो झोलों में भरकर इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक शाखा अटहेड़ा पर अपनी नई मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिनम से जा रहे थे। फरियादी मोटरसाइकिल चला रहा था। रुपयो को दो झोलों में भरा एक एक झोला में 28,50500 जिसको सेल्समैन रामकरण ने बीच मे रखा एवं मोटरसाइकिल पर बैठा , दूसरे झोले में 775500 रुपये जिसको कंधे पर टांगा था मोटरसाइकिल जैसे ही ग्राम करजोदा व कटजोदा रोड के बीच पप्पू चौधरी के खेत के पास हमारे पीछे एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्तिपीछे से आये हमारी मोटरसाइकिल को लात मारी जिससे हम गिर पड़े उन्होंने रामकरण की आंखों में मिर्च फेंकी एवं बीच मे रखे थैले को छीनकर ले गए । उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस गौतमपुरा में अज्ञात आरोपियों के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, एवं उक्त प्रकरण में 3 अभियुक्तो को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। एवं वाद विवेचना अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है।
अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना किशनगंज के अप.क्र. 511/2020 धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम गिरफ्तारशुदा आरोपी मोहम्मद यासिर पिता मो नासिर उम्र 37 साल निवासी 1803 टाल मोहल्ला कोयला बाग महू हाल मुकाम जायदा बी का मकान करोदिया चौपाटी किशनगंज तहसील महू जिला इंदौर को पेश किया गया था और पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी घटना दिनांक 18.08.2020 आज दिनांक तक जेल में अवरूद होकर जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उईके द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाकर जमानत आवेदन खारिज किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2020 को पुलिस थाना किशनगंज पर मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हरियाणा ढाबे के पास ए.बी. रोड तरफ से प्लास्टिक केन में जहरीली शराब लेकर बेचने के लिए आने वाला है। सूचना पर विश्वास कर हरियाणा ढाबे के पास नाकाबंदी कर एक व्यक्ति आ रहा था जिसे रोकने पर उसकी चैकिंग करने पर चैकिंग के दौरान उसके हाथ में रखी प्लास्टिक केन को बाहर से देखा तो केन मे 10 लीटर दृव्य भरा हुआ पाया गया जिसका ढक्कन खोलकर सूंघा तो चक्कर जैसे आने लगे । व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना नाम मोहम्मद होना बताया तथा जहरीली शराब का लायसेंस पूछने पर उसने न होना बताया । पुलिस ने मौके पर शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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