02 देशी पिस्टलल सहित, 01 आरोपी गिरफ्तार
खरगोन। विगत कुछ दिनों से जिला खरगोन में अवैध हथियारों के परिवहन, क्रय/विक्रय पर लगातार निगाह रखने हेतु वरिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया । अवैध हथियारों के सप्लाई व निर्माण के संबंध मे सुचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक खऱगोन शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देशनि में एवं अति. पुलिस अधीक्षक खऱगोन जितेन्द्र सिंह पवॉर,अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भीकनगांव राजाराम अवास्या के मार्गदर्शन में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
इसी तारत्मय में दिनांक 30.08.2020 को देहात भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि, एक सिकलीगर लखापुर फाटे पर खडा है,जिस पर घेराबंदी की गई ।
उक्त सूचना पर थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक गैहलोद सेमलिया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया । पुलिस टीम में प्रआर.169 दुर्गेश विश्वकर्मा,आर.08 अनिल किराडे,आर. 649 शशांक चौहान,आर. 691 रितेश,आर. 420 महिपाल,आर.चालक 300 राहुल को टीम में शामिल किया गया ।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यावाही करते हुवे मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर लखापुर फाटा पहुँचा जहॉ पर एक सरदार की वैशभूषा में एक व्यक्ति खडा दिखाई दिया । जिसको पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर एक व्यक्ति को पकडा, पकड़े व्यक्ति से उसका नाम पता पुछते पर उसने अपना नाम सेवकसिंग उर्फ कालु पिता अभयसिंग जाति सिकलीगर उम्र 24 वर्ष निवासी सिगनुर का होना बताया । सेवकसिंग सिकलीगर की तलाशी लेते कमर में पीछे की ओर हाथ से बनी एक देशी पिस्टल एवं कमर में बाये तरफ हाथ से बनी एक देशी पिस्टल मिली ।
उक्त देशी पिस्टलों के बारे में पुछने पर देशी पिस्टल स्वयं के द्वारा घर पर बनाना बताया । आरोपी से देशी पिस्टल बनाने, रखने एवं ले जाने के संबंध में दस्तावेज के बारे में पूछने पर वैध दस्तावेज नही होना बताया । आरोपी सेवकसिंग उर्फ कालु पिता अभयसिंग जाति सिकलीगर उम्र 24 वर्ष निवासी सिगनुर का यह कृत्य अपराध आर्म्स एक्ट का पाया जाने से आरोपी के विरुध्द थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 207/2020 धारा 25(ए) आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया ।
आरोपी सेवकसिंग उर्फ कालु पिता अभयसिंग जाति सिकलीगर उम्र 24 वर्ष निवासी सिगनुर से 02 देशी पिस्टलों कीमती 40000/-रूपये की विधिवत जप्त की गई । आरोपी को आज दिनांक 31.08.2020 को माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा ।
उपजेल महेश्वर से फरार हुए आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने किया इनाम घोषित
खरगोन। उपजेल महेश्वर से फरार हुए आरोपी पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान ने 10 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नानुराम पिता शिवलाल निवासी कोटवार खुर्द थाना बलकवाड़ा, जिसका करही थाने में अपराध क्रमांक 195/20 धारा 457, 380 भादवि सह पठित धारा 511 भादवि का न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश्वर के आदेशानुसार 9 जुलाई 2020 को दाखिल हुआ था। वहीं विकास पिता भगवान निवासी करोंदिया खुर्द का थाना करही में अपराध क्रमांक 154/2020 धारा 363, 366(ए) भादवि 5ए/6 पाक्सो एक्ट का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेश्वर के अनुसार 19 जुलाई 2020 को जेल दाखिल हुए थे, जो जेल की गणना में उपस्थित नहीं थे। दोनों बंदियों द्वारा 29 अगस्त को जेल की पीछे की सेल दीवार पर जेल के बड़े सेक्टर में मुडा हुआ बाल्टी का सरिया, जिसमें चादर को फाड़ कर बनी हुई रस्सी से फरार हो गए। इनकी सूचना पर थाना महेश्वर में अपराध क्रमांक 297/2020 धारा 224 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान एक आरोपी विकास पिता भगवान को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी नानुराम पिता शिवलाल की तलाश की भरकस प्रशस किए, लेकिन वह अब भी फरार है। पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि फरार आरोपी की सही सूचना देने वाले या उसकी गिरफ्तारी करवाने वाले व्यक्ति को 10 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा।
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