शराब पीने के लिए रूपये मांगने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर । जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शाजापुर सुश्री हर्षिता सिंगार के द्वारा आरोपी मदन पिता दरियावसिंह गुर्जर निवासी ग्राम बड़ोनी थाना मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर का जमानत आवेदन एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे के द्वारा वी.सी. के माध्यम से किए गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक 15.06.2020 को शाम के 04 बजे आरोपी इंदरसिह के खेत के पास ग्राम खरहड़खेड़ी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य चल रहा था। सिविल इंजीनियर फरियादी राजेश पिता सुंदरदास जाटव निवासी हरयापुरा शाजापुर आरोपी के खेत के पास लेआउट का काम कर रहा था। तभी आरोपी इंदरसिंह गुर्जर बरहड्खेड़ी, मदन गुर्जर बड़ोनी, मोड़सिंह गुर्जर खरहड़खेड़ी व कालु गुर्जर खरहड़खेड़ी आये और फरियादी से गाली गुप्ता कर बोले कि तू खेत के पास से रोड़ क्यो निकाल रहा है ,तू हमें शराब पीने के लिए पैसे दे । फरियादी ने मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी का बीच बचाव उसके लड़के निकलेश ने किया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।
फरियादी की रिपोर्ट से आरोपीगण के विरूध्द थाना मोहन बड़ोदिया पर अपराध पंजीबध्द किया गया । अनुसंधान के दौरान आरोपी मदनगुर्जर को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था ।
Comments
Post a Comment