शाजापुर आरोपी ने किया था जमानत की शर्तों का दुरुपयोग
शाजापुर 28 जुलाई (लोक जाग्रति समाचार) देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 शाजापुर द्वारा आरोपी बबलू उर्फ बलराम बागरी उम्र 24 वर्ष पिता नन्दूलाल बागरी, नि. आरोलिया थाना मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी के विरूद्ध धारा 363,366,376(2) ipc एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत थाना मो. बड़ोदिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को दिनांक 17/07/2019 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के पारित आदेश के पालन में जमानत का लाभ प्रदान किया गया था। प्रकरण में आरोपी विचारण के दौरान दिनांक 3/2/2020 को अनुपस्थित होने के कारण न्यायालय द्वारा आरोपी के जमानत मुचलके जप्त कर आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी अन्य अपराध में जेल में बंद होने से आज दिनांक को प्रोडक्शन वारंट से आहूत किया गया।
अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
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