संबल योजना के स्वीकृत लंबित भुगतान प्रकरणों का सत्यापन 31 तक करने के दिए निर्देश
खरगोन 17 जुलाई 2020। श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) अनुग्रह सहायता योजना के स्वीकृत लंबित भुगतान प्रकरणों का 31 जुलाई तक पुनः सत्यापन करवाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबंल) योजना में पंजीबद्ध श्रमिकों के अनुग्रह सहायता प्रकरणों का सत्यापन अभियान 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक स्थानीय निकायों द्वारा किया गया था। प्रकरणों के भुगतान के स्वीकृति आदेश जारी कर संबल पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के विश्लेषण से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि सत्यापन अभियान में उनकी मृत्यु दर्ज हो जाने से उनका पंजीयन पोर्टल पर निरस्त प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे प्रकरणों, जिनमें हितग्राही मृत्यु के पूर्व संबल योजना में आवश्यक मापदंड के अनुसार लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते थे, ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत पात्र प्रकरण जो भुगतान योग्य पाए जाते हैं, उन्हें श्रम विभाग के उपलब्ध कराए गए प्रमाण-पत्र प्रारूप में अंकित कर संबल पोर्टल पर अपलोड किया जाए। अपलोड किए गए प्रकरणों में विभाग द्वारा डीवीटी के माध्यम से स्वीकृति उपरांत अनुग्रह सहायता राशि हितग्राही के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
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