रविवार व सोमवार जिले में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन
खरगोन 25 जुलाई 2020। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रत्येक रविवार व सोमवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने के आदेश जारी कर दिए है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत समस्त निजी एवं शासकीय प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। साथ ही आदेश में समस्त नागरिकों को अपने घरों में ही रहने के निर्देश है। लॉकडाउन अवधि में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। इसमें शासकीय, निजी अस्पताल तथा अस्पताल परिसर स्थित मेडिकल शॉप, कोविड-19 की ड्यूटी में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस, राजस्व तथा विद्युत विभाग के कर्मचारी, शासकीय उचित मूल्य दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, बीमारी व्यक्ति जिन्हें अस्पताल व मेडिकल शॉप पर जाना आवश्यक है, उन्हें छूट दी गई है। यह आदेश 25 जुलाई शनिवार से 24 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा।
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