नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल
खरगोन 17 जुलाई 2020। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी फूफा को विशेष न्यायालय पॉक्सो बड़वाह ने जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि 27 जून 2020 को जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी, तभी उसके फूफा ताराचंद पिता चेतराम निहाल उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम नलवा आया और पीड़िता को बोला चल तेरे मम्मी-पापा के पास चलते है और आरोपी उसे ग्राम सांगवी के पास सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी उसके माता-पिता को दी। पीड़िता के माता-पिता ने इस आशय की रिपोर्ट थाना बेड़िया में दर्ज कराई। बेड़िया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय बड़वाह में पेश किया। यहां विशेष लोक अभियोजक बड़वाह चंपालाल मुजाल्दे ने आरोपी की जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
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