कलेक्टर ने जिले के लिए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

 


सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन


 


खरगोन 20 जुलाई 2020। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव एवं उसकी रोकथाम और बचाव के लिए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। सभी नागरिक अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना व उपासना करें। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि यह आदेश सर्व साधारण को संबंधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली सम्यक समय में करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। यह आदेश संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश 17 जुलाई से 15 सितंबर 2020 तक प्रभावशील रहेगा।


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