गांजे का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

 


 


 


शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी रोहित उर्फ अंकित पिता बाबूलाल मालवीय निवासी आगर जिला आगर मालवा का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 20/7/2020 को निरस्त किया गया।


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, थाना आगर जिला आगर मालवा के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही की गई थी। सेवा भारती के पास आगर कानड़ रोड पुलिया पर एच एफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक M P 70 M 9279 से आरोपी द्वारा गांजे का परिवहन किया जा रहा था । गवाहों के सामने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 197 ग्राम गांजा जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया । पुलिस थाना आगर ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की थी। राज्य की ओर से श्री निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति की।


 


 


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