दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
खरगोन (लोक जाग्रति समाचार)नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके दुष्कर्म करने वाले आरोपी की विशेष न्यायालय पॉक्सो बड़वाह ने जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि सुलगांव निवासी फरियादी मजदूरी के काम से अपने परिवार के साथ एक माह से ग्राम बड़दिया गया थे और वहीं खेत में रह रहे थे। गत 26 मार्च 2020 को फरियादी खेत में जहां रह रहे थे, वहां अपनी पुत्री को खाना बनाने के लिए छोड़कर खेत में काम करने चले गए। इस दौरान ग्राम मोगरी निवासी आकाश पिता परमसिंह निवासी ग्राम मोगरी का वहां आया और पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना बड़वाह में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर न्यायालय बड़वाह में पेश किया। यहां विशेष लोक अभियोजक बड़वाह चंपालाल मुजाल्दे ने आरोपी की जमानत का विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
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