धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने की खारिज

खरगोन 27 जुलाई 2020। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि फरियादी विजय पिता अमरचंद बंजारा निवासी घोड़ी खुर्द तहसील झिरन्या द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व अपनी एवं अपने भाई अमानजी पिता अमरचंद के स्वामीत्व के चार ट्रेक्टरों को विजय पिता जैसिंह बंजारा निवासी ग्राम पिपल्दया तहसील भीकनगांव को प्रतिमाह 20 हजार रूपए प्रति टेªक्टर के हिसाब से गन्ना लाने के लिए किराए पर दिया था, लेकिन आरोपी विजय पिता जैसिंह फरियादी को चारों ट्रेक्टर का किराया न देकर ट्रेक्टर चालीसगांव महाराष्ट्र में साहबराम राठौड़ के पास बिना फरियादी की अनुमति के गिरवी रख दिए। तब फरियादी ने साहबराम को अपने ट्रेक्टरों के पुख्ता दस्तावेज दिखाएं और अपने टेªक्टर को देने के लिए कहा। इस दौरान साहबराम ने फरियादी को उसके टेªक्टर देने से मना कर दिया और फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की इस आशय की रिपोर्ट थाना चैनपुर पर दर्ज कराईं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में आरोपी विजय पिता जेसिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं आरोपी साहबराम द्वारा अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। यहां अपर लोक अभियोजक जीएन खन्ना द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय ने अभियोजन की आपत्ति को उचित मानते हुए आरोपी साहबराम का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


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