धार्मिक और विवाह आयोजन सहित अंतिम संस्कार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

 


खरगोन 15 जुलाई 2020। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन दिशा-निर्देश अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। आमजनों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करें और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।


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