बिना मास्क घुमने पर आम नागरिक पर 100 व दुकानदार पर 200 रूपए का अर्थदंड

खरगोन 15 जुलाई 2020। मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 72(1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर से सावर्जनिक स्थानों में निकलते समय मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क घुमने पर आम नागरिक पर 100 रूपए का अर्थदंड तथा प्रतिष्ठान पर आने वाले ग्राहकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराए जाने पर संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान के मालिक पर 200 रूपए का अर्थदंड रोपित किया जाएगा। इतना ही नहीं सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने के निर्देशों का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उस पर 1 हजार रूपए का अर्थदंड रोपित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति अध्यक्ष श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा यह आदेश जिले की राजस्व सीमा के लिए लागू किए गए है।


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