बीमा कंपनी का एजेंट होते हुये गबन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
आरोपी ने फरियादी से बीमा पॉलीसी के नाम पर लिये रूपये जमा नही किये साथ ही दस्तावेज की कूटरचना कर उसका उपयोग किया गया
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी रतनदीप गुप्ता पिता नन्दकिशोर गुप्ता निवासी हरायपुरा शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र मंगलवार को निरस्त किया गया।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरिायादी ईश्वरलाल पाटीदार ने पुलिस अधीक्षक शाजापुर को घटना की लिखित शिकायत आवेदन के माध्यम से की थी। आरोपी उस समय बजाज आलियांज लाईफ इंश्योरेंस कंपनी शाजापुर का अधिकृत एजेंट था। आरोपी ने फरियादी से संपर्क किया और उसे उक्त कंपनी में बीमा कराये जाने और उससे प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी थी। आरोपी ने फरियादी को यह बताया था कि 12 हजार पांच सौ रूपये हर साल जमा कराने पर दस साल के बाद तीन लाख सत्तार हजार रूपये प्राप्त होंगे। फरियादी के द्वारा 12 हजार पांच सौ रूपये आरोपी को नगद दिये गये। आरोपी ने फरियादी का बीमा किया और उसकी रसीद दी। आरोपी हर साल फरियादी से 12 हजार पांच सौ रूपये लेकर जाता था। आखिरी बार आरोपी ने दिनांक 31.05.2017 को फरियादी से किश्त प्राप्त की और दो माह बाद तीन लाख सत्तर हजार रूपये प्राप्त होंगे ऐसा बोलकर चला गया। दो महिने बाद फरियादी ने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया तो जानकारी मिली की वह धार काम करने चला गया है। फरियादी बजाज आलियांज कंपनी में गया तो उसे मालूम चला की आरोपी ने बीमा कंपनी में रूपये जमा नहीं कराये है। फरियादी ने आरोपी से एक और बीमा दिनांक 28.09.2015 को कराया था जिसके बारे में यह पता चला की आरोपी द्वारा फरियादी की फर्जी आईडी तैयार कर उक्ते बीमा पॉलीसी के रूपये आरोपी ने स्वयं निकाल लिये है। थाना कोतवाली शाजापुर पर आरोपी के विरूद्ध आपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
राज्य की ओर से लोकअभियोजक शाजापुर श्री एम एल शर्मा द्वारा वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
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