अवैध उत्खनन पर कार्यवाही, 2 जेसीबी व 3 ट्रेक्टर जब्त
खरगोन 30 जुलाई 2020। खनिज विभाग द्वारा सनावद तहसील के कातौरा गांव और गोगावां तहसील के पेनपुरा गांव में अवैध उत्खनन और परिवहन करने पर कार्यवाही की गई है। प्रभारी खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि 23 जुलाई को सनावद तहसील कातौरा गांव में खनिज मुरूम का अवैध रूप से उत्खनन करते पाए जाने पर खनिज निरीक्षक श्रीमती रीना पाठक ने 1 जेसीबी तथा 2 ट्रेक्टर-ट्रॉली का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। इस प्रकरण में 1 लाख 58 हजार रूपए का अर्थदंड किया गया है। इसी तरह 28 जुलाई को गोगावां के पेनपुर गांव में रात्रि 1 बजे खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 1 जेसीबी तथा 1 ट्रेक्टर जब्त कर प्रकरण बनाया गया है। प्रभारी खनिज अधिकारी तिवारी ने बताया कि अवैध उत्खनन का कार्य पेनपुर के दिनेश राठौर द्वारा कराया जा रहा था। मौके से जेसीबी व ट्रेक्टर चालक भाग निकले। वाहन चालक की व्यवस्था करने के बाद मौके से जेसीबी व ट्रेक्टर बिस्टान थाना प्रभारी की अभिरक्षा में खड़ा किया गया।
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3 उत्खनन पट्टा निरस्त
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श्री तिवारी ने बताया कि सनावद के डालची में खसरा नंबर 308/2 पर 2 हेक्टेयर के रकबे में इंदौर के संगम नगर निवासी कमलेश महेशचंद्र शुक्ला को क्रेशर आधारित उत्खनन पट्टा स्वीकृत है। इनकों 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2027 तक की अवधि के लिए 2 उत्खनन पट्टे स्वीकृत है। इनके द्वारा मप्र गौण खनिज नियम 1996 तथा अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन करन पर उत्खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में भीकनगांव के जामन्या के खसरा नंबर 45/1 पर 4 हेक्टेयर रकबे में पदमनाभ नगर के निवासी रविराज जगदीश तोमर को क्रेशर आधारित उत्खनन पट्टा स्वीकृत है। इन्होंने भी मप्र गौण खनिज नियम 1996 तथा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर इनकों स्वीकृत उत्खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
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