अब 1 अगस्त से अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल कहीं से भी प्राप्त हो सकेगी
खरगोन 28 जुलाई 2020। मप्र भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 94 एवं 105 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राधिकृत वेबपोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से 1 अगस्त से जारी किया जाना है। इस कार्य में नए अभिलेख वे होंगे, जिन्हें रिकार्ड रूम से स्केन कर भूलेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा आरसीएसएस पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति होगी। कार्यालय भू-अभिलेख भोपाल आयुक्त बी पाटील ने इस संबंध में समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा का शुभारंभ 1 अगस्त से कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारियों के माध्यम से नागरिकों को अभिलेखों की प्रतिलिपि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रदान की जाएं। इस सेवा के प्रारंभ होने से नागरिकों को पुराने अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल कहीं से भी ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगी। प्राधिकृत वेबसाईट www.mpbhulekh.gov.in पर पब्लिक यूजर, पंजीकृत होकर अभिलेखों की डिजीटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। आयुक्त श्री पाटील ने कहा कि प्राधिकृत सेवा प्रदाता लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाईन, तहसील कार्यालय स्थित आईटी सेंटर तथा ऑनलाईन के माध्यम से अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
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