आपराधिक अपील में भी आरोपी को दी गई 2 वर्ष की सजा बरकरार

शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी श्री सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी ऋषि पिता रमेशचन्‍द्र उम्र 27 वर्ष निवासी शुजालपुर मण्‍डी को अधीनस्‍थ न्‍यायालय द्वारा धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये अर्थदण्‍ड के दण्‍डादेश एवं दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।


 


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार, दिनांक 18/09/2014 को शाम साढ़े 07 बजे पीडिता को आरोपी के परिवार की महिला ने घर बुलाया तो वह उनके घर गई। वहां पर किसी अन्‍य महिला को भेज देने की बात को लेकर पीडिता के साथ अश्‍लील गालीं-गलोच कर थप्‍पड-मुक्‍को से मारपीट की और झुमाझटकी की। मेडिकल रिपोर्ट में पीडिता की चोंट के आधार पर थाना शुजालपुर सिटी पर मामला पंजीबद्ध किया गया। अपराध के अनुसंधान के दौरान पीडिता ने आरोपी द्वारा उसके साथ अश्‍लील हरकत करना भी बताया। पुलिस शुजालपुर सिटी द्वारा उक्‍त अपराध में धारा 354, 354(क)(1)(आई)(2), 509 भादवि का इजाफा किया गया था।


उक्‍त आपराधिक अपील में अंतिम तर्क अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा किये गये।  


 


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