3 सैंपल अमान्य घोषित, लाईसेंस किए निलंबित
कृषि विभाग ने कुल 5 लाईसेंस निलंबित किए, 6 को शौकाज जारी
खरगोन 21 जुलाई 2020। कृषि विभाग द्वारा गत दिवस किसानों की शिकायत के आधार पर तथा पूर्व में लिए गए सैंपल की आई रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी कार्यवाही की गई है। बीज अनुज्ञापन एवं उप संचालक कृषि एमएल चौहान ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी और अमानक स्तर के बीज प्रदाय करने पर कुल 5 फर्मों के लाईसेंस निलंबित किए गए है। जबकि लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के पश्चात 3 फर्म को शौकाज नोटिस व उन्हीं कंपनियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। इसके अलावा जिन कंपनियों के सैंपल अमानक घोषित हुए है, उन कंपनियों के लॉट का बीज तत्काल प्रभाव से जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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शिकायत के आधार पर 2 फर्म के लाईसेंस निलंबित
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बीज अधिकारी द्वारा निलंबित आदेश के अनुसार किसान की शिकायत पर फर्म का लाईसेंस निलंबित किया गया है। मेसर्स आशीष ट्रेडर्स निमरानी ने किसान से अधिक राशि पर यूरिया विक्रय किया है। शिकायत के आधार पर उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 धारा 3 का उल्लंघन होने पर फर्म का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावा भीकनगांव के पवन एग्रो सीड्स द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किसानों को बीज प्रदाय नहीं किए जाने पर बीज अधिनियम 1966 एवं नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 15 एवं 15(क)(ख) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लाईसेंस निलंबित किया गया है। वहीं बीज अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा गठित जांच दल को फर्म की संपूर्ण जांच कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश भी जारी किए है। यह शिकायत ग्राम भातलपुरा के किसान शिवपाल पिता बागसिंह द्वारा की गई। शिकायत के आवेदन में किसान ने बताया कि फर्म से किस्म जे.एएस-335 के 13 बैग खरीदकर बोए थे। किंतु कई दिनों के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुए थे। इसी के आधार पर फर्म का लाईसेंस निलंबित किया गया है।
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सैंपल अमानक होने पर इन पर हुई कार्यवाही
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बीज अधिकारी श्री चौहान ने बताया कि नरेंद्रसिंह रेवलसिंह चावला खरगोन, मेसर्स कृष्णा एग्रों सेल्स कसरावद और मेसर्स ईश्वर कृषक सेवा केंद्र सनावद के नमूने अमानक होने के कारण किटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के प्रावधानों के तहत कीटनाशक लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए है। जारी आदेश में बताया कि इन तीनों फर्मों में वर्ष 2020-21 में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल बेच नंबर एके-00175 निर्माता कंपनी रेलिस इंडिया लिमिटेड इंदौर और इमिडाक्लोप्रिड 30.5 प्रतिशत एससी बेच नंबर एचबी-19010, हिरानबा इंडस्ट्रीज मुंबई तथा इमिडाक्लोप्रिड 18.8 प्रतिशत एसएल बेच नंबर 4केबी-2000022 मेसर्स भारत इंसेक्टीसाईड लिमिटेड इंदौर के नमूने लिए गए थे। नमूने जबलपुर प्रयोगशाला में भेजे गए थे। प्राप्त रिपोर्ट में नमूने अमानक पाए गए। अमानक पाए जाने पर लाईसेंस निलंबित किए गए है।
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अमानक होने पर कपंनी व फर्म दोनों को शौकाज
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बैड़िया के निखिल इंटरप्राईजेस से बीटी कपास तुलसी-144 के नमूने, अनिल एग्रो एजेंसी बड़वाह से बीटी कपास कोहिनुर-555 के नमूने और योगेश ट्रेडर्स बैड़िया से बीटी कपास कोहिनुर-555 व शंकर मक्का भास्कर-9798 के नमूने प्रयोगशाला में अमानक स्तर के पाए गए। अमानक स्तर के पाए जाने पर बीज अनुज्ञापन अधिकारी श्री चौहान द्वारा तीनों फर्मों तथा संबंधित कपंनियों को 7 दिनों के भीतर निर्धारित बिंदुओं में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। फर्मों को यह बताना होगा कि यह लॉट बीज किस स्त्रोत से प्राप्त हुआ। लॉट का कितना बीज किन-किन किसानों को विक्रय किया गया, उनकी सूची, लॉट के बीज क्रय करने का बिल व चालान की प्रति, उस व्यक्ति का नाम व पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, जो व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है तथा किसानों के दिए गए अभिमत फोटोग्राफ्स के साथ 7 दिनों में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कंपनियों में किर्तीमान एग्रो जेनिटिक्स लिमिटेड औरंगाबाद, एक्सीलेंट सीड्स प्रालि अहमदाबाद और तुलसी सीड्स प्रालि अकोला महाराष्ट्र की कंपनियों के बीज के नमूने अमानक पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।
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