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स्वयं की खदान और डंपर लेकिन रायल्टी नहीं, 2.27 लाख रूपए का किया जुर्माना


खरगोन 11 जून 2020/ खरगोन की खनिज निरीक्षक ने 27 मई को गिट्टी से भरे डंफर को एमपी-09-जीजी-7488 को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। डंफर चालक से जब रायल्टी और ई.टीपी मांगा गया, तो दोनों ही दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं थे। इस दौरान वाहन चालक ने अपने बयान में बताया कि गिट्टी परिवहन के लिए वाहन मालिक एवं पट्टाधारी समृद्ध मुछाल द्वारा जारी नहीं किया गया। प्रभारी खनिज अधिकारी ज्ञानेष्वर तिवारी ने प्रेसनोट के माध्यम से बताया कि समृद्ध पिता घीसीलाल मुछाल (उर्फ बंटी माली) की ग्राम आदमपुरा तहसील खरगोन की षासकीय भूमि सर्वे नं.25 रकबा 1.680 हेक्टेयर पर पत्थर गिट्टी (क्रेषर आधारित) उत्खननपट्टा 25 अप्रैल 2017 से 24 अप्रैल 2020 तक स्वीकृत था। पट्टेदार समद्ध मुछाल के नाम पर वहीं डंफर दर्ज है, जो खनिज निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया, जो मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(7) का स्पष्ट उल्लंघन है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा पट्टेदार द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण समृद्ध मुछाल (उर्फ बंटी माली) के पक्ष में तहसील खरगोन के ग्राम आदमपुरा के खसरा नंबर 25 के उपलब्ध रकबा 1.680 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत पत्थर गिट्टी (क्रेषर आधारित) उत्खननपट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियाएं तत्काल प्रभाव से आगामी आदेष तक निलंबित की गई है। खदान का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में विस्तृत रूप से जांच की जा रही है कि संबंधित द्वारा बिना रायल्अी के कितने खनिज का अवैध रूप से विक्रय किया गया है एवं षासकीय निर्माण कार्य में प्रदाय किया गया है। श्री तिवारी ने बताया कि खनिजों का अवैध रूप से परिवहन करने पर 1 जून से 11 जून तक विभाग द्वारा 7 डंफर तथा 3 ट्रेक्टर को जब्त कर प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान 2.27 लाख रूपए का जुर्माना वसूल किया गया।


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