ई-पास के संबंध में गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किए आदेश


खरगोन 01 मई 2020/ प्रदेश के बाहर से तथा प्रदेश में और प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा की अनुमति देने के लिए ई-पास के माध्यम से व्यवस्था की गई है। यह ई-पास उन जिलों से जारी किया जा रहा है, जिस जिले में आवेदक को अन्य प्रदेशों से वापस आना है। जबकि प्रदेश के अंदर यह पास सामान्यतः जिस जिले में व्यक्ति वर्तमान में निवासरत है, उस जिले से जारी किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मप्र गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने आदेश जारी किए है। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि ई-पास आवेदन के समय संबंधित आवेदक का नाम, मोबाईल नंबर, मुख्य यात्री का नाम, सह यात्रियों के नाम, मुख्य यात्री से संबंध, वर्तमान पता, वर्तमान निवास का जिला व प्रदेश, आने वाले जिले का नाम व स्थान का पता तथा प्रस्तावित दिनांक जिस दिनांक को यात्रा की जानी है आदि जानकारी पर ही ई-पास जारी किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो ई-पास के माध्यम से यात्रा कर रहे है, उसके जिले में पहुंचने पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएं। स्वास्थ्य परीक्षण में अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोरोना से संक्रमित हो सकते है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 14 दिन के लिए संस्थान कोरेनटाईन एवं अन्यथा की स्थिति में उन्हें 14 दिन का होम कोरेनटाईन किया जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यात्रा कंटेनमेंट क्षेत्रों से अनुमति नहीं होगी व ई-पास की सुविधा इंदौर, भोपाल व उज्जैन में मात्र चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा पारिवारिक सदस्य की मृत्यू पर ही दी जाएगी। कोविड-19 की स्थिति निरंतर परिवर्तन होने के कारण यह आदेश किसी भी समय पूर्णयः या आंशिक रूप से स्थगित किया जा सकता है।


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