अवैध बीज का भंडारण करने पर दो व्यक्तियों पर रासूका


खरगोन 13 मई 2020/ गुजरात और हैदराबाद की कंपनी के नाम पर बड़वाह में बीजों का अवैध भंडारण करने वाले दो व्यक्तियों पर कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने रासूका के अंतर्गत निरोधादेश दिया है। गत 1 मई को बड़वाह के गांव मनिहार और 2 मई को बड़वाह स्थित काटकूट फाटा के गोडाउन से मिर्च के अवैध बीजों का भंडारण तथा लूज बीजों की पैकिंग करते उद्यानिकी और राजस्व विभाग की टीमों ने छापामार कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। उद्यानिकी विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही में गोडाउन संचालक एरिया मेनेजर सुमेरसिंह और इमरान युसूफ मेनन पर भादवि के अंतर्गत धारा 420, 467, 469, 475 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7(1)(क)(2) व (2) का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। कलेक्टर श्री डाड ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए खरगोन के किसानों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी और छल पूर्वक विक्रय कर रहे यह गोरख धंधा समाज एवं कृषक विरोधी माना। इन परिस्थितियों से किसानों में आक्रोश पैदा होकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर श्री डाड ने उपरोक्त अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सुमेरसिंह पिता कड़वा जाति गुर्जर उम्र 44 वर्ष निवासी ड्रीम सिटी जयमलपुरा बड़वाह और इमरान पिता यूनुस मेनन उम्र 40 वर्ष निवासी गुरूनानक मार्ग बड़वाह को निरोधादेश दिया है।


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