फीस के भुगतान तथा शिक्षकों आदि के वेतन भुगतान को लेकर निर्देश किए जारी
खरगोन 24 अप्रैल 2020/ लॉकडाउन में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान तथा इन विद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन भुगतान के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देशों में स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी ने बताया कि ऐसे पालकगण जो परिस्थितिवश विगत शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया शुल्क जमा नहीं कर पाए है, वे 30 जून तक शुल्क जमा कर सकते है। इसके लिए उन पर कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2010-21 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालयों द्वारा कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके अलावा पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। निजी विद्यालय द्वारा पालकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम चार किश्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा। उप सचिव श्री द्विवेदी ने कहा कि विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा। साथ ही संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तकों के क्रय के लिए अभिभावकों व पालकों को बाध्य नहीं किया जाएगा। उप सचिव श्री द्विवेदी ने कहा कि यह निर्देश प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से संबंध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध उन पर लागू मान्यता नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
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