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खरगोन लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई,,,,,,, लोक जाग्रति समाचार
खरगोन 15 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए महामारी घोषित किया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने पूर्व में 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए थे। इस आदेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद बुधवार पुनः 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर श्री डाड द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। अब 3 मई रात्रि 12 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सीमा से किसी भी मार्ग से आने वाले व्यक्ति की जानकारी जनदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर देना अनिवार्य की गई है, जिससे उनकी स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से हो जाएगी। संपूर्ण जिले में मप्र व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोड़वेज, लोक परिवहन, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टेक्सी, मैक्सीकेप, ऑटो रिक्सा आदि जिले के बाहर जाने व अंदर आने को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। जिले के भी लोकसेवा केंद्र बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सामुहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामुहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेंगे। केवल पूजारी, मोलवी, पादरी आदि को पूजा-अर्चना करने की छूट रहेगी। आमजन के लिए थोक सब्जी मंडी से सब्जी एवं फल क्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। थोक सब्जी मंडी से फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक क्रय कर अपने हाथ ठेलों में मोहल्लें में जाकर बेच सकेंगे। साथ ही समस्त निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।
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इनको मिलेगी छूट
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जिले के निवासी अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए हुए है। यदि उनके द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वयं के वाहन से अपने निवास स्थान पर आने की अनुमति रहेगी। वहीं जिले के समस्त राज्य शासन एवं केंद्र शासन के शासकीय, अर्द्धशासकीय व अशासकीय कार्यालय बंद रहेगी। अत्यावश्यक वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत कार्यालयों के लेखा शाखा इनसे मुक्त रहेंगे। दवा दुकानें, हॉस्पिटल व पेट्रोल पंप को छोड़कर समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
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