अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर देना होगा 1 हजार रूपए का दंड
खरगोन 27 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रमण बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस बीमारी, संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने व थूकने से बहुत तैजी से फैलती है। इसके लिए सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इस आशय के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने जारी किए है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण के लिए मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 418-ए, 426-ए तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो सार्वजनिक स्थल पर थुकता हुआ पाया जाता है, तो उसे 1 हजार रूपए के दंड से दंडित किया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकाय के आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
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