90 एमएल की सेनेटाइजर की कीमत 30 रूपए से अधिक अकिंत न हो
खरगोन 04 अप्रैल 2020/ आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को सेनेटाइजर की बोतलों का विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस इस राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर 180 एमएल की 50 बोतलों की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिए जीएसटी सहित कीमत 1800 रूपए और गैर शासकीय आपूर्ति/विक्रय के लिए अधिकतम 2100 रूपए से अधिक नहीं रखें। उन्होंने कहा है कि 180 एमएल की प्रत्येक बोतल में एमआरपी जीएसटी सहित 60 रूपए से अधिक और 90 एमएल की बोतल में 30 रूपए से अधिक अंकित नहीं करें। इससे विक्रेताओं को राष्ट्रीय आपदा के समय अनुचित लाभ लेने से रोका जा सकेगा। यदि 180 एमएल की बोतलों की अधिक मात्रा जैसे 5, 10, 20 लीटर आदि में यह आपूर्ति शासकीय संस्थाओं में की जाती है, तो 175 रूपए प्रति बल्क लीटर और गैर शासकीय संस्थाओं को 190 रूपए प्रति बल्क लीटर जीएसटी सहित आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डिस्टलरियों में निर्मित सेनेटाईजर को संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के नियंत्रण में आबकारी विभाग के डिपो में रखा गया है। संभागीय आयुक्त इच्छानुसार इसे जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला डिपो में संग्रहित करवा सकते हैं। शासकीय जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर उपलब्ध होने पर इसे मेडिकल स्टोर/विक्रय स्थलों पर ड्रग निरीक्षक के माध्यम से आमजन को विक्रय के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसे विक्रय स्थलों पर आवश्यक रूप से बाहर एक नोटिस बोर्ड पर यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि दुकान में कितना सेनेटाइजर उपलब्ध है और उपभोक्ता के लिए इसके विक्रय मूल्य क्या है।
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