तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अल्टरनेट उपस्थिति के आदेश


खरगोन 20 मार्च 2020। राज्य शासन ने कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और उससे बचाव, सुरक्षा की दृष्टि से शासकीय कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति को रोस्टर के आधार पर ही सुनिश्चित करने के निर्देश किए हैं। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में बताया कि सभी कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर अल्टरनेट एक दिन छोड़कर बुलाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए किसी प्रकार का शासकीय कार्य प्रभावित ना हो। रोस्टर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवश्यकता पढ़ने पर उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। शासकीय कार्यालय के आसपास रहने वाले शासकीय कर्मचारियों को प्रथम दिवस में बुलाया जाए। साथ ही आवश्यक काम अपने घर से भी कर सकें। यह आदेश अति आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य, नगर निगम, जलापूर्ति, पुलिस आदि विभागों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।


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