संपत्तिकर व जलकर सहित अन्य करों की राशि वसूली में 30 अप्रैल तक छूट
खरगोन 31 मार्च 2020/ कोरोना वायरस के कारण वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए नगरीय निकायों द्वारा संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों की राशि वसूली में 30 अप्रैल तक छूट दी गई है। इस आशय की जानकारी विभाग की अपर आयुक्त तेजस्वी एस नायक ने समस्त नगर पालिक निगम आयुक्त एवं नगर पालिका सीएमओ को पत्र के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 एवं 163 तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 व 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए समस्त नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद व नगर परिषद् में संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों पर लगने वाले अधिभार की राशि वसूलने की समयसीमा में पूर्व में दी गई छूट 30 अप्रैल तक की जाती है। साथ ही करों, प्रभार को वसूल करते समय यह ध्यान भी रखा जाए कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत अनावश्यक बल प्रयोग ना किया जाए।
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