प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध शौचालय निर्माण पूर्ण नहीं करने पर पंचायत सचिव हुए निलंबित
खरगोन 02 मार्च 2020। एनएलबी अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध शौचालय निर्माण पूर्ण नहीं करने व वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना करने पर ग्राम पंचायत देवला के सचिव राजाराम मंडलोई को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत भीकनगांव के ग्राम पंचायत देवला के पंचायत सचिव राजाराम मंडलोई द्वारा शासन के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत देवला में एनएलबी अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध संतोषप्रद नहीं है। ग्राम पंचायत में एनएलबी अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्राप्त लक्ष्य 98 के विरूद्ध मात्र 9 शौचालय पूर्ण किए गए है। शौचालय निर्माण पूर्ण करने के संबंध में पूर्व में भीकनगांव जनपद पंचायत सीईओ द्वारा पंचायत सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर शौचालय निर्माण पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 29 फरवरी 2020 तक दी गई थी। इसके बावजूद भी पंचायत सचिव मंडलोई द्वारा ग्राम में नियत तिथि तक मात्र 9 प्रतिशत उपलब्धी दी गई। साथ ही पंचायत सचिव मंडलोई द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की हमेशा अवहेलना की जाती है तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती जाने के कारण पंचायत सचिव को जनपद पंचायत सीईओ द्वारा प्रस्तावनुसार निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। जिला पंचायत सीईओ श्री डीएस रणदा द्वारा मप्र पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम-3 एक का पालन न करने एवं मप्र पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत सचिव मंडलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत भीकनगांव रहेगा। जिला पंचायत सीईओ श्री रणदा ने ग्राम पंचायत कोदला जागीर के रोजगार भीमसिंह नायक को मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत ग्राम पंचायत देवला का अतिरिक्त सचिविय प्रभार अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से सौंपा जाता है।
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