कलेक्टर के निर्देश पर किराणा व्यापारी पर एफआईआर दर्ज


खरगोन 30 मार्च 2020। महेश्वर के किराणा व्यापारी कमल सराफ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने बताया कि जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है और व्यापारी द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 188 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 के अंतर्गत कमल किराणा दुकान एमजी रोड़ महेश्वर की एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर श्री डाड ने बताया कि ऐसे समय कई व्यापारी आगे आकर सेवा करने में जुटे है। जिनके पास सेवा का बड़ा माध्यम है, वो ऐसा करे, ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसी लापरवाही और व्यवहार कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। सोमवार को संयुक्त दल ने जांच की और जांच में सोयाबीन के 2 लीटर की केन जिस पर एमआरपी 200 रूपए प्रिंटेट थी, लेकिन दुकानदार द्वारा 240 रूपए वसूले गए। ऐसा व्यवहार किसी भी व्यापारी से उम्मीद नहीं की जाती है। इसलिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर श्री डाड ने अन्य व्यवसाईयों से अपील भी की है कि इन परिस्थितियों में एक-दूसरे के सहयागी बनें। यदि अन्य शिकायतें प्राप्त होती है, तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।


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