कार्यालयीन कार्य 31 मार्च तक घर से कर सकेंगे
खरगोन 22 मार्च 2020। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमला अस्थाई रूप से 31 मार्च तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास पर करें। इस आशय के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने जारी किए है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उस सीमा तक लागू नहीं होगा, जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर है। किसी भी तत्कालीन आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। यह आदेश प्रदेश की किसी भी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल, व्यवस्था, विद्युत, आपूर्ति, साफ, सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशामक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।
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