जिले में प्रवासी नागरिकों की देखभाल आदि के लिए वित्तीय प्रावधान है उपलब्ध
खरगोन 31 मार्च 2020। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक प्रशासकीय तथा चिकित्सकीय कार्यवाही के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निर्देश जारी किए गए है। स्वास्थ्य आयुक्त प्रतीक हजेला ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि देश के अन्य राज्यों से मप्र के विभिन्न जिलों में प्रवासरत नागरिकों के आवश्यक व्यवस्थापन के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्रानुसार प्रवासी नागरिकों के भोजन, कपड़ा, अस्थाई आवास, चिकित्सकीय देखभाल आदि के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध है। राज्य आपदा प्रबंधन कोष में उपलब्ध सहयोग राशि का अंतरण जिले के कोषालय में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्त प्रवासी नागरिक जो आपके जिले की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हो, की आधारभूत जानकारी संकलत कर समस्त ऐसे नागरिक के लिए उपरोक्त वित्तीय प्रावधान का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर भोजन, पेजयल, अस्थाई आवास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही यदि आवश्यक हो, तो नागरिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए वाहन व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।
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