24 मार्च रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश
खरगोन 22 मार्च 2020। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने रविवार देर शाम दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश अब 24 मार्च मंगलवार को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत जिले की सीमाओं में समस्त प्रकार के व्यवसायिक परिवहन, बस सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, पीकअप वाहन, ऑटो रिक्शा आदि संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल, सब्जी, किराणा दुकान, दुध दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकान को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें, खाने-पीने के रेस्टोरेंट पूर्णतः बंद रहेंगे। खरगोन के किसी भी रास्ते से किसी भी माध्यम से बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यक होने पर बाहर से आने वाले व्यक्ति संबंधित थाने पर अपनी संपूर्ण जानकारी फार्म भरकर देंगे। साथ ही मेडिकल दल से जांच कराने के पश्चात ही अनुमति दिए जाने के भी आदेश किए है।
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