सबसे अधिक राशि के लिए कारण बताओ सूचना पत्र
खरगोन 06 फरवरी 2020। अवैध उत्खनन करने को लेकर कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए सबसे अधिक राशि के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। आवेदक 18 फरवरी दोपहर 3 बजे कलेक्टर एवं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देंगे, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। मामला गोगावां तहसील के ग्राम अगरबाई सर्वे नंबर 1 रकबा 1.100 हेक्टेयर पर स्वीकृत उत्खनन पट्टे की जांच का है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाईन पर जांच करने की मांग की गई। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी, खनिज निरीक्षक प्रियंका अजनार तथा राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा जांच कराने के आदेश किए गए। स्वीकृत उत्खनन पट्टे की जांच राजस्व विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन द्वारा की गई। पट्टेदार शरद पिता नंदकिशोर जायसवाल 24 अवनी ग्राम द्वारा 0.942 हेक्टेयर क्षेत्र पर 49353 घनमीटर खनिज पत्थर का अवैध का उत्खनन कर गिट्टी निर्माण करना पाया गया। मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत 148059000 का प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर श्री डाड द्वारा उत्खनन की गई खनिज की मात्रा 49353 घनमीटर की रायल्टी राशि 4935300 का 30 गुणा अर्थदंड की कुल राशि 14 करोड़ 80 लाख 59 हजार रूपए अधिरोपित करने के लिए नोटिस जारी किया गया। पट्टेदार को अपना पक्ष करने के लिए 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे का समय दिया गया है। साथ ही जारी पत्र में कहा गया है कि अनुपस्थिति रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
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