प्रायवेट स्कूलों को मान्यता के लिए अब 15 मार्च तक आवेदन करने का अंतिम अवसर


खरगोन 28 फरवरी 2020 । शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 8वीं तक के अशासकीय विद्यालयों को विद्यालय की मान्यता के लिए मोबाईल एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य अशासकीय स्कूलों द्वारा स्वयं ही मान्यता के लिए आवेदन कर सके। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने समस्त कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोबाईल एप्प से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की पारदर्शी व्यवस्था की गई है। मोबाईल एप्प के माध्यम से प्रथम बार मान्यता आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रायवेट स्कूलों को इसके माध्यम से किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो, इसके लिए मोबाईल एप्प को और अधिक सरलीकृत भी किया गया है। पूर्व में दो बार मान्यता आवेदन करने की तिथियों में वृद्धि की गई है। इसके पश्चात भी अब तक केवल 54 प्रतिशत प्रायवेट स्कूलों ने ही मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए है। इसलिए एक बार पुनः अंतिम अवसर देते हुए नवीन या नवीनीकरण मान्यता आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं शेष निर्देश यथावत रहेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं करने की स्थिति में संबंधित अशासकीय स्वय ही जिम्मेदार होंगे। इसके पश्चात उस स्कूल को गैर मान्यता प्राप्त की मानी जाएगी।
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खरगोन 28 फरवरी 2020/ शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 8वीं तक के अशासकीय विद्यालयों को विद्यालय की मान्यता के लिए मोबाईल एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य अशासकीय स्कूलों द्वारा स्वयं ही मान्यता के लिए आवेदन कर सके। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने समस्त कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोबाईल एप्प से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की पारदर्शी व्यवस्था की गई है। मोबाईल एप्प के माध्यम से प्रथम बार मान्यता आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रायवेट स्कूलों को इसके माध्यम से किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो, इसके लिए मोबाईल एप्प को और अधिक सरलीकृत भी किया गया है। पूर्व में दो बार मान्यता आवेदन करने की तिथियों में वृद्धि की गई है। इसके पश्चात भी अब तक केवल 54 प्रतिशत प्रायवेट स्कूलों ने ही मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए है। इसलिए एक बार पुनः अंतिम अवसर देते हुए नवीन या नवीनीकरण मान्यता आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं शेष निर्देश यथावत रहेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं करने की स्थिति में संबंधित अशासकीय स्वय ही जिम्मेदार होंगे। इसके पश्चात उस स्कूल को गैर मान्यता प्राप्त की मानी जाएगी।


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