कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने दो आरोपियों को किया जिला बदर


खरगोन 17 फरवरी 2020। अवैध हथियारों का निर्माण कर उसकी हेराफेरी करने, लड़ाई- झगडे़ करने तथा मारपीट, छेड़छाड़, दहेज, आत्महत्या, हत्या व सट्टे के संबंध में आम शोहरत होने वाले आरोपी को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम नवलपुरा निवासी दिलीप पिता सुखलाल द्वारा वर्ष 2016 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर चोरी छूपे अवैध शस्त्र निर्माण एवं बेचने का अवैध व्यवसाय व लड़ाई-झगड़ा, मरपीट कर लोक परिशांति एवं लोक व्यवस्था को भंग कर आम जनमानस में आतंक का वातावरण निर्मित करने का अभ्यस्त है। अनावेदक अपराध घटित करने का आदि हो चुका है। वहीं ग्राम ऊन निवासी गणेश पिता चैनसिंह द्वारा क्षेत्र में मारपीट, छेड़छाड़, दहेज, आत्महत्या, हत्या व सट्टे के संबंध में आम शोहरत होकर थाने की सूचीबद्ध गुंडा लिस्ट में है। अनावेदक का कस्बा ऊन एवं आसपास के लोगों में इतना भय है कि आमजन अनावेदक से डर के कारण थाने में रिपोर्ट करने एवं गवाही देने से डरते है। दोनों आरोपियों के कृत्यों को देखते हुए कलेक्टर श्री डाड ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस अधिनियम की धारा-5(क)(ख) के अंतर्गत आरोपी दिलीप एवं गणेश को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया। इस दौरान दोनों आरोपी खरगोन एवं आसपास के जिले धार, इंदौर, देवास, खंडवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहेगा तथा इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-14 के तहत दंड का दायी होगा।


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