जिले में एक पुनः लागू हुई धारा 144


खरगोन 17 फरवरी 2020। नागरिक संशोधन एक्ट 2019 को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा गत 18 दिसंबर 2019 से 23 जनवरी 2020 तक तथा 24 जनवरी से 15 फरवरी 2020 की अवधि के लिए संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई थी। कलेक्टर श्री डाड ने जिले में धारा 144 को प्रभावशील रखने के लिए एक बार पुनः आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार 17 फरवरी से 13 अप्रैल 2020 तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। इस दौरान जिले की सीमा में किसी भी सावर्जनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। वहीं जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई भी धरना, जुलूस या रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगा सकेगा और नहीं लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र को लेकर चल सकेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट डालना या लाईक करना या फारवर्ड करना, जिससे कि किसी भी व्यक्ति विशेष, वर्ग या संप्रदाय की भावना आहत होती है। साथ ही ध्वनि विस्तार यंत्रों डीजे के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 21 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आयोजित होने वाले मेलों पर लागू नहीं होगा।


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